जेपीएससी ने हाईकोर्ट में दिया जवाब, सरकार के परीक्षा रद करने के फैसले पर अड़ा आयोग
जेपीएससी ने 14वीं सिविल सेवा पीटी और सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल ...और पढ़ें

आयोग ने कहा- परीक्षा रद करने का निर्णय सरकार का, नीतिगत निर्णय लेने का उसे है अधिकार।
राज्य ब्यूरो, रांची। 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और और सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा को राज्य सरकार द्वारा रद किए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। दोनों मामलों में अदालत के आदेश के आलोक में आयोग की ओर से जवाब दाखिल किया गया है।
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद किए जाने के खिलाफ आशीष अक्षत की ओर से दायर याचिका में जेपीएससी ने अपने जवाब में कहा है कि परीक्षा रद करने का निर्णय राज्य सरकार का है। सरकार को इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है और वह परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा रद करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
वहीं, सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा रद किए जाने के खिलाफ सुभाष मुर्मू की याचिका में भी जेपीएससी ने इसी तरह का जवाब दाखिल किया है। आयोग ने कहा है कि सरकार को परीक्षा रद करने का निर्णय लेने का अधिकार है और इस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
दोनों मामलों में हाई कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में आयोग ने अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखा है। अब अदालत सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगी।
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