रेलकर्मियों के लिए सुखद खबर : हजारों मेडिकल अनफिट रेल कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, देशभर में व्यवस्था लागू
रेलवे बोर्ड ने मेडिकली डी-कैटेगराइज्ड कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, अब उनकी पुरानी और नई सेवा अवधि को पदोन्नति के लिए कुल सेवाकाल में गिना जा ...और पढ़ें

रेलवे बोर्ड ने मेडिकल अनफिट कर्मचारियेां के लिए राहत भरा निर्णय लिया है।
HighLights
अब कुल सेवाकाल में गिना जाएगा पुरानी और नई सेवा का समय, व्यवधान समाप्त
रेलवे बोर्ड की संयुक्त निदेशक (स्थापना) ने NCR समेत सभी जोन को जारी किया पत्र
अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। रेलवे में कार्यरत उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर है, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों (मेडिकली डी-कैटेगराइज्ड) से अपना पद बदलना पड़ा था। मेडिकली अनफिट होने के बाद वैकल्पिक पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की पिछली सेवा को भी प्रमोशन के लिए गिना जाएगा।
...इसलिए कर्मचारी ग्रुप 'बी' में पदोन्नति से वंचित थे
अभी तक कोई कर्मचारी मेडिकली अनफिट होने के बाद दूसरे विभाग या पद पर स्थानांतरित होते हैं तो उनकी पिछली सेवा की गणना पदोन्नति के लिए नहीं होती थी। इसकी वजह से कर्मचारी ग्रुप 'बी' में पदोन्नति से वंचित रहते थे।
एनसीआर सहित सभी जोन को रेलवे बोर्ड ने भेजा पत्र
रेलवे बोर्ड की संयुक्त निदेशक (स्थापना) आरती सिंह लाल द्वारा एनसीआर समेत सभी जोन को 23 अप्रैल को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी मेडिकली डी-कैटेगराइज्ड होने के बाद उसी विभाग में किसी वैकल्पिक पद पर कार्य कर रहा है, तो उसकी पुरानी सेवा और नई सेवा-दोनों को कुल सेवा काल में गिना जाएगा।
क्षेत्रीय रेलवे को पदोन्नति मामलों में निर्णय लेने में आसानी
पत्र में कहा गया है कि जो कर्मचारी पहले ग्रुप 'सी' में थे और अब ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के योग्य हैं, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से पद बदलना पड़ा, लेकिन अब भी उसी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारी जो 'फीडर कैटेगरी' (पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता वाली श्रेणी) के दायरे में आते हैं, सबको लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्रीय रेलवे को पदोन्नति संबंधी मामलों में निर्णय लेने में आसानी होगी।
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एनसीआर इंप्लाइज संघ महामंत्री का निर्णय पर स्वागत
नार्थ सेंट्रल रेलवे इंप्लाइज संघ (NCR Employees Union) के महामंत्री आरपी सिंह ने कहा कि यह निर्णय सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के साथ कर्मचारियों को आगे बढ़ने का समान अवसर देगा।
बदलाव के प्रमुख बिंदु
नया नियम- पुरानी सेवा और नई सेवा (पोस्ट-एब्जार्प्शन) को मिलाकर पात्रता तय होगी।
दायरा-एक विभाग में वैकल्पिक पद पर कार्य करने वाले मेडिकली डी-कैटेगराइज्ड कर्मचारी।
उद्देश्य- ग्रुप 'बी' के पदों के लिए पात्रता निर्धारण में स्पष्टता और समानता लाना।
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