सपा सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक लगाई रोक
सपा सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने उनके ...और पढ़ें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
HighLights
कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद पर दर्ज है प्राथमिकी
लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है।
इकरा हसन ने अधीनस्थ अदालत के समन आदेश समेत मुकदमे की कार्यवाही रद करने की मांग की थी। कांधला थाने में 16 अप्रैल 2024 को दर्ज प्राथमिकी में उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। प्राथमिकी में जनसमूह जुटाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के आरोप पत्र पर ट्रायल कोर्ट ने इकरा हसन को समन जारी किया था।
