गाजियाबाद में 10 साल तक पुराने मकानों के लिए नहीं देना होगा सबूत, हाउस टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट
गाजियाबाद में हाउस टैक्स पर नई छूट लागू की गई है। 10 साल तक पुराने मकानों पर 25% छूट स्वतः मिलेगी, जबकि 10-20 साल पर 32.5% और 20-40 साल पर 40% छूट के ...और पढ़ें
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सांकेतिक तस्वीर।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर में 10 साल तक पुराने मकानों पर हाउस टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने के लिए लोगों को सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। इस छूट का लाभ लोगों को सॉफ्टवेयर पर अपने आप ही मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पुराना मकान दूसरे व्यक्ति को बेच देता है तो उस पर मकान पुराने समय के अनुसार ही टैक्स में छूट मिलेगी।
10 से 20 साल पुराने मकानों पर 32.5 प्रतिशत और 20 से 40 साल पुराने मकानों पर 40 प्रतिशत तक टैक्स में छूट दी जाएगी। इन श्रेणियों में छूट लेने के लिए करदाता को मकान की उम्र का दस्तावेज देना होगा।
उन्हें सबूत के तौर पर रजिस्ट्री की कापी, पुराना बिजली बिल, नक्शा या पुराना हाउस टैक्स बिल में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। वहीं जिन पुराने मकानों के ऊपर दूसरी मंजिल या अन्य तरह का निर्माण कर दायरा बढ़ाया गया है तो उस पर पुराने और बढ़े हुए दायरे का अलग-अगल छूट दी जाएगी।
कूड़ा अलगाव पर मिलेगी टैक्स में छूट
गीला व सूखा कूड़ा अलग देने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस छूट को प्राप्त करने के लिए कूड़े की गाड़ी में रोज हाजिरी दर्ज करानी होगी। कूड़े की गाड़ी पर एक बार कोड लगा होगा। इसे स्कैन करना होगा। जिसमें दर्ज करना होगा उन्होंने कूड़ा अगल-अलग करके दिया है। तभी करदाता को इसमें छूट मिलेगी। हालांकि यह व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।
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भ्रम की स्थिति को दूर करने का दावा
हाउस टैक्स की नई दरों को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बृहस्पतिवार को पार्षद और मीडियाकर्मियों को टैक्स का गणित समझाया। नगर आयुक्त ने कहा कि कामर्शियल संपत्ति पर भी छूट का लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर दो प्रतिशत, समय पर भुगतान करने पर 20 प्रतिशत और गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग देने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नई दरों पर हाउस टैक्स नगर निगम की वेबसाइट पर अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। जिससे लोग अपना टैक्स समझ सकें।
टैक्स के संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए जोनल टैक्स अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पांचों जोन में हाउस टैक्स की समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति में पार्षद भी शामिल होंगे।
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