गाजियाबाद में हाउस टैक्स की नई दरें लागू, राहत का दावा और 10-15% तक की बढ़ोतरी; 3 साल में होगा एडजस्टमेंट
गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स की नई दरें लागू की हैं, जिससे नागरिकों पर कर का बोझ कम होने का दावा किया गया है। पुरानी बढ़ी हुई दरों पर जमा किए गए ट ...और पढ़ें

नगर निगम में प्रेस वार्ता के दौरान हाउस टैक्स को लेकर जानकारी देते नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक। जागरण
HighLights
नई हाउस टैक्स दरें लागू, बोझ कम होने का दावा
बढ़ी दरों पर जमा टैक्स तीन साल में समायोजित होगा
ऑनलाइन भुगतान, आयु, कूड़ा पृथक्करण पर छूट
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम ने हाउस टैक्स का भार कम करने का दावा किया है। नगर आयुक्त ने हाउस टैक्स की नई दरें लागू कर दी हैं। जिन लोगों ने पूर्व में बढ़ी हुई दर पर हाउस टैक्स जमा कर दिया है उनका टैक्स आगामी तीन वर्ष में समायोजित कर दिया जाएगा।
एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पर नई दरें अपडेट कर दी जाएंगी। हालांकि अभी व्यवसायिक संपत्ति के टैक्स के संबंध में निगम की ओर से अभी कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि 2024 से पूर्व की दरों के आधार पर निर्धारित टैक्स की तुलना में वर्तमान में लागू नई दरों पर सभी छूट के बाद आवासीय भवनों पर केवल 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।
बिना किसी छूट के यह वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत तक रहेगी। तीन महीने तक बकायेदारों को 12 प्रतिशत ब्याज से राहत दी गई है। साथ ही बढ़ी हुई दरों के अनुसार जमा किए गए टैक्स को आगामी तीन वर्षों में समायोजित किया जाएगा। जिससे करदाताओं पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। निगम ने भवनों की आयु के आधार पर भी विशेष छूट जारी रखने की घोषणा की है।
10 वर्ष तक पुराने भवनों पर 25 प्रतिशत, 10 से 20 वर्ष पुराने भवनों पर 32.5 प्रतिशत तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आनलाइन हाउस टैक्स जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट और कूड़ा पृथक्करण करने वाले नागरिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निगम द्वारा दी जाने वाली 20 प्रतिशत की विशेष छूट को भी तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है।
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ऐसे समझे टैक्स का गणित
उदाहरण के तौर पर 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर बने ए श्रेणी के भवन पर पूर्व में 1.45 रुपये प्रति वर्ग फीट टैक्स लगता था। जिसे 2024-25 में बढ़ाकर 4.00 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया। शनिवार को लागू की गई नये दरों के मुताबिक अब इस टैक्स को 3.40 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया।
टैक्स की स्थिति
| श्रेणी | पुरानी दरें (रु./वर्ग फीट) | 2024-25 में बढ़ाई गई दरें (रु./वर्ग फीट) | कम की गई बढ़ी हुई दरें (रु./वर्ग फीट) |
|---|---|---|---|
| श्रेणी ए | 1.45 | 4.00 | 3.40 |
| श्रेणी बी | 1.21 | 3.75 | 2.98 |
| श्रेणी सी | 0.96 | 3.50 | 2.55 |
नगर निगम ने सड़कों की चौड़ाई और भवन की श्रेणी ए, बी, सी के आधार पर नई दरें तय की हैं।
| श्रेणी | आरसीसी पक्का मकान | अन्य पक्का मकान | कच्चा मकान |
|---|---|---|---|
| श्रेणी ए | 3.40 | 3.19 | 1.49 |
| श्रेणी बी | 2.98 | 2.76 | 1.06 |
| श्रेणी सी | 2.55 | 2.34 | 0.85 |
12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर
| श्रेणी | आरसीसी पक्का मकान | अन्य पक्का मकान | कच्चा मकान |
|---|---|---|---|
| श्रेणी ए | 2.81 | 2.63 | 1.13 |
| श्रेणी बी | 2.44 | 2.25 | 0.75 |
| श्रेणी सी | 2.06 | 1.88 | 0.56 |
12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर
| श्रेणी | आरसीसी पक्का मकान | अन्य पक्का मकान | कच्चा मकान |
|---|---|---|---|
| श्रेणी ए | 2.28 | 2.11 | 0.81 |
| श्रेणी बी | 1.95 | 1.79 | 0.65 |
| श्रेणी सी | 1.63 | 1.46 | 0.49 |
नगर निगम ने कर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट का प्रावधान किया है :
- समय पर टैक्स जमा करने पर निर्धारित छूट।
- आनलाइन भुगतान पर अभी एक प्रतिशत छूट, एक अप्रैल 2026 से दो प्रतिशत छूट।
- ठोस अपशिष्ट पृथक्कीकरण करने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट।
भवन की उम्र के आधार पर छूट
- 10 वर्ष तक : 25 प्रतिशत की छूट
- 10–20 वर्ष : 32.5 प्रतिशत की छूट
- 20 वर्ष से अधिक : 40 प्रतिशत की छूट
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