गाजियाबाद: गीला-सूखा कचरा अलग करें, हाउस टैक्स में पाएं 10% तक की छूट; 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
गाजियाबाद नगर निगम गीला-सूखा कचरा अलग करने वालों को हाउस टैक्स में 10% छूट देगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद टैक्स जमा करने पर 12% ब्याज लगेगा। नगर आयुक्त ने ...और पढ़ें
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गीला-सूखा कचरा अलग करें, टैक्स पर 10 प्रतिशत तक की छूट पाएं। जागरण
HighLights
गीला-सूखा कचरा अलग करने पर 10% हाउस टैक्स छूट।
1 अप्रैल 2026 के बाद टैक्स पर 12% ब्याज लगेगा।
नगर आयुक्त ने टैक्स वसूली तेज करने के दिए निर्देश।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। घरों में गीला और सूखा कचरा अलग करके नगर निगम की गाड़ी में डालने वाले लोगों को हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
वहीं, मार्च के बाद एक अप्रैल 2026 से टैक्स जमा करने वालों पर 12 प्रतिशत ब्याज लागू होगा। इस संबंध में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर टैक्स वसूली तेज करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि हाउस टैक्स के जारी बिलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सीधे एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार को प्रतिदिन टैक्स विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। जिससे टैक्स वसूली के दायरे को बढ़ाया जा सके।
92 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान
सदन द्वारा करदाताओं को हाउस टैक्स में 77 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है। सभी जोनल प्रभारी अपने-अपने जोन में करदाताओं को इस छूट की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे।
टैक्स वसूली अभियान के तहत निगम ने लक्ष्य तय किए हैं। इसके तहत शहर के 32,000 कामर्शियल भवन, 66 सरकारी संपत्तियां, 2,48,000 आवासीय भवन और हाईराइज सोसायटियों के 43,000 फ्लैटों को चिह्नित कर टैक्स वसूली की जाएगी।
करदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सभी जोनल कार्यालयों और मुख्यालय में प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक अधिकारी उपस्थित रहेंगे।