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पहली ट्रेन लेट होने से छूटी दूसरी तो टिकट का पैसा डूबेगा या मिलेगा मुआवजा? जानिए रेलवे का कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग नियम

Published: Wed, 02 Sep 2026 07:20 PM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2026 09:06 PM (IST)

यदि पहली ट्रेन के लेट होने से आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है, तो भारतीय रेलवे रिफंड का प्रावधान करता ...और पढ़ें

पहली ट्रेन लेट होने से छूटी दूसरी तो टिकट का पैसा डूबेगा या मिलेगा मुआवजा?

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंबी दूरी की यात्रा के लिए लिए ट्रेन हमेशा से ही एक किफायती साधन रहा है। ट्रेन न सिर्फ बजट फ्रेंडली है, बल्कि सफर को थकान मुक्त भी बनाती है।

हालांकि, कभी-कभी ट्रेन लेट होने के चलते अक्सर उन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए अगली ट्रेन या फ्लाइट बदलनी पड़ती हैं।

यदि पहली ट्रेन की देरी की वजह से आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे के नियमों के तहत आपका पैसा डूबेगा नहीं और आपको रिफंड मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा नियम समझना पड़ेगा?

टिकट बुक करते समय ध्यान रखें नियम

यदि पहली ट्रेन के लेट होने की वजह से अगली ट्रेन छूट जाए तो रिफंड की सुविधा का लाभ उठाने के लिए टिकट बुक करते समय ही सही विकल्प चुनना होता है

कनेक्टिंग जर्नी ऑप्शन: IRCTC की वेबसाइट या एप से टिकट बुक करते समय 'Connecting Journey Booking' का विकल्प जरूर चुनें।

PNR लिंक करना: दूसरी ट्रेन का टिकट बुक करते समय पहली ट्रेन का PNR नंबर दर्ज करें, जिससे रेलवे दोनों यात्राओं को एक साथ कनेक्ट कर सके।

ट्रेन छूटने पर रिफंड पाने का सही प्रोसेस

यदि पहली ट्रेन लेट होने से दूसरी ट्रेन मिस हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखें

3 घंटे की समय सीमा: पहली ट्रेन के अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंचने के 3 घंटे के भीतर रिफंड के लिए आवेदन करना होगा।

TDR दाखिल करना: समय रहते IRCTC पोर्टल पर जाकर TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करें। देरी होने पर आवेदन खारिज हो सकता है।

कैसे करें कनेक्टिंग ट्रेन बुकिंग?

  • इसके लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें
  • इसके बाद 'My Account' पर जाएं और My Transactions पर क्लिक करें
  • यहां आपको TDR का ऑप्शन चुनना है
  • इसके बाद अप्कोजिस टिकट का रिफंड चाहिए उसका PNR दर्ज करें
  • रिफंड लेने का कारण 'ट्रेन लेट की वजह से अगली ट्रेन छुटना' दर्ज कर, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

कहां लागू नहीं होता नियम?

  • यह सुविधा तत्काल कोटे से बुक किए गए टिकटों पर लागू नहीं होती है।
  • दोनों ट्रेनों की यात्रा के बीच अधिकतम 5 दिनों का अंतर ही होना चाहिए।
  • रिफंड केवल तभी मान्य होगा जब दोनों टिकट बुकिंग के दौरान आपस में लिंक किए गए हों।

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