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हाई कोर्ट ने सीजीएल नियुक्ति रद करने के झारखंड सरकार के आदेश पर लगाई रोक, वेतन मुद्दे पर 15 को सुनवाई

Published: Tue, 08 Sep 2026 10:00 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति परीक्षा रद करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ...और पढ़ें

प्रार्थियों ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद उन्हें नहीं मिल रहा वेतन।

प्रार्थियों ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद उन्हें नहीं मिल रहा वेतन।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने सीजीएल नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई।

  2. वेतन रोकने के मुद्दे पर 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई।

  3. अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सरकार की ओर से जेएसएससी की सीजीएल नियुक्ति परीक्षा रद करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीजीएल परीक्षा नियुक्ति रद करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।

इस दौरान प्रार्थियों की ओर से यह भी मुद्दा उठाया गया कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसपर अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले में सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है।

इस संबंध में आकाश गौरव एवं अन्य 99 की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पूर्व में समान मामले में अदालत सरकार के नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक लगा चुकी है।

बता दें कि प्रार्थियों ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में नियुक्ति को रद करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है। सीआइडी की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद करने की घोषणा की थी, जिसमें टीडीपीएल की भूमिका रही है। इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गई थी।

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