कक्षाएं शुरू होने के बाद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं बंटीं किताबें, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न कराने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यह कार्रवाई सोशल जूरिस्ट की अवमानना य ...और पढ़ें
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दिल्ली हाई काेर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
HighLights
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें नहीं मिलीं छात्रों को।
सोशल जूरिस्ट ने अवमानना याचिका दायर की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने संबंधी अदालत के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाई काेर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि हाई कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के बावजूद कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 शुरू होने के बाद भी पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं।
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