सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    Paytm को हाई कोर्ट से बड़ा झटका! पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिया आदेश

    Updated: Tue, 28 Jul 2026 05:47 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PayTM News) को बंद करने का आदेश दिया है, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने नियमों के लगातार उल्लंघन के कारण पह ...और पढ़ें

    दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश

    दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करने का आदेश दिया।

    2. आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन पर बैंक का लाइसेंस रद्द किया था।

    3. गिरीकुमार एम. नायर बैंक के आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किए गए।

    नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को बंद करने का आदेश दिया है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने मंगलवार (28 जुलाई) को बताया कि नियमों का लगातार उल्लंघन करने के कारण बैंक का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था, और यह आदेश बैंक को बंद (Paytm Payments Bank News) करने की प्रक्रिया का आखिरी चरण है। RBI ने एक बयान में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के जरिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत Paytm पेमेंट्स बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है।

    SBI ने ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया

    कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीकुमार एम. नायर को Paytm पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। RBI ने बताया कि उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत तय सभी अधिकार दिए गए हैं। सेंट्रल बैंक के अनुसार, 8 जुलाई, 2026 से ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बैंक के कामकाज और लिक्विडेशन से जुड़े सभी फ़ैसले अब उनकी देखरेख में लिए जाएंगे।

    RBI ने अपने बयान में कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, ऑफिशियल लिक्विडेटर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत मिलने वाली सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही, वे 8 जुलाई, 2026 से बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों का भी इस्तेमाल करेंगे।

    यह आदेश RBI द्वारा अप्रैल 2026 में Paytm पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद आया है। उस समय, सेंट्रल बैंक ने कहा था कि बैंक लगातार रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में नाकाम रहा है और उसके कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह पाए गए थे।

    RBI ने तब यह भी घोषणा की थी कि वह बैंक को बंद करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगा। अब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, Paytm पेमेंट्स बैंक के लिए लिक्विडेशन (समापन) की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी।

    Paytm शेयर प्राइस

    पेटीएम की शेयर मार्केट में लिस्टेड पैरेंट कंपनी One 97 Communications का शेयर आज 1,308 रुपये पर बंद हुआ। इसके शेयर में 1.43% की तेजी देखने को मिली। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप ₹83,815 करोड़ रहा।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- ITR Filling 2026: अब सिर्फ ₹11 में भर पाएंगे ITR, नहीं देने होंगे हजारों रुपये; घर बैठे ऐसे उठाएं फायदा