रोक हटी, नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में होगी बकरीद की नमाज
नैनीताल हाई कोर्ट ने फ्लैट्स मैदान में बकरीद की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। ...और पढ़ें

नैनीताल हाई कोर्ट।

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जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने बकरीद के अवसर पर नैनीताल के फ्लैट्स मैदान पर नमाज की अनुमति दिए जाने को लेकर अंजुमन ए इस्लामिया के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने मामले की सुनवाई के बाद मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। यह याचिका अंजुमन ए इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर हुई थी।
हाई कोर्ट में दायर हुई थी याचिका
दरअसल जिला प्रशासन ने निर्देश दिया था कि ईद के मौके डीएसए खेल मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी।
बीते रोज ईद की तैयारियों को लेकर मल्लीताल कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से हर वर्ष की तरह डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित कराने की मांग रखी थी। इस पर एसडीएम ने संबंधित विभागों से एनओसी और अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन की बात कही थी।
पूरे दिन नमाज की अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। डीएसए महासचिव की ओर से पहले अनुमति दिए जाने का पत्र जारी किया लेकिन बाद में दूसरा आदेश जारी कर अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके साथ ही अनुमति का निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया।