सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड सरकार को दिया ये आदेश
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में आरोपी कुलविंदर सिंह समेत अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में उत्तराखंड सरकार से ...और पढ़ें

मामले में सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। File Photo
HighLights
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा
कुलविंदर सिंह समेत छह आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक मांगी
किसान ने आत्महत्या से पहले पुलिस पर आरोप लगाए थे
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में किसान के आत्महत्या मामले में आरोपित कुलविंदर सिंह सहित अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में सुनवाई अब शुक्रवार को होगी।
कुलविंदर सिंह सहित छह आरोपितों ने याचिका दायर कर कहा कि सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उनका कोई सरोकार नहीं है। दोनों पक्ष प्रोपर्टी डीलिंग करते रहे हैं। उन्होंने कभी आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया। उनको गलत फंसाया गया है।
उल्लेखनीय है कि किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया और पुलिस पर विपक्षीगणों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने सुखविंदर सहित 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। मामले में सुनवाई शीतकालीन अवकाश के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ में हुई।
यह भी पढ़ें- नैनीताल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस शनिवार को देहरादून में लेंगे शपथ, होंगे 15वें मुख्य न्यायाधीश
यह भी पढ़ें- नैनीताल हाई कोर्ट ने वित्त सचिव के आदेश पर लगाई रोक, राज्य सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब
यह भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड: पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हाई कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक