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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 18, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पुराने नोट लेकर आरबीआइ पहुंच रहे लोग, लौट रहे बैरंग

By BhanuEdited By:
Updated: Thu, 19 Jan 2017 07:30 AM (IST)

पुराने नोट जमा कराने की अवधि 30 दिसंबर 2016 को पूरी होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में इन नोटों को लेकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को आरबीआइ से बैरंग लौटना पड़ रहा है।

पुराने नोट लेकर आरबीआइ पहुंच रहे लोग, लौट रहे बैरंग
पुराने नोट लेकर आरबीआइ पहुंच रहे लोग, लौट रहे बैरंग

देहरादून, [सुमन सेमवाल]: 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की अवधि 30 दिसंबर 2016 को पूरी होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में इन नोटों को लेकर घूम रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) के क्षेत्रीय कार्यालय में महज 12 दिन में 318 लोग 24 लाख रुपये से अधिक के पुराने नोटों को बदलवाने पहुंच चुके हैं। हालांकि ऐसा प्रावधान न होने पर आरबीआइ उन्हें वापस लौटा रहा है।

पुराने नोट बैंकों में जमा कराने की अवधि समाप्त होने के बाद से ही बड़ी संख्या में लोग आरबीआइ कार्यालय के चक्कर काटने लगे थे। बढ़ती तादाद को देखते हुए आरबीआइ ने पांच जनवरी से ऐसे लोगों का ब्योरा एकत्र करना शुरू किया।

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पुराने नोट लेकर पहुंच रहे लोगों के नोट तो स्वीकार नहीं किए गए, मगर उनसे नाम-पता व पुराने नोटों की संख्या जरूर दर्ज करा ली गई। तब से 16 जनवरी तक आरबीआइ कार्यालय पहुंचे लोगों के पास 500 व 1000 रुपये के 3820 पुराने नोट होने की जानकारी मिली है।

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अभी भी पुराने नोट लेकर रोजाना 25 से अधिक लोग आरबीआइ कार्यालय पहुंच रहे हैं। इससे अधिकारी भी असमंजस में हैं कि पुराने नोटों को बदलवाने से लेकर बैंक में जमा कराने के लिए पर्याप्त समय होने के बाद भी यह स्थिति क्यों आ रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि नोटबंदी के आखिरी दिनों में बैंकों में नोट जमा कराने वाली की संख्या 90 फीसद तक घट गई थी।

एक व्यक्ति के पास 600 नोट

आरबीआइ में पहुंचे एक व्यक्ति के पास 500 रुपये के 600 पुराने नोट (तीन लाख रुपये) थे। उन्होंने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि इसके चलते वह नोट जमा नहीं करा पाए। हालांकि अधिकारियों ने पुराने नोट जमा न करने के प्रावधान का हवाला देते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। इसी तरह एक महाशय एक हजार रुपये के 47 नोट लेकर पहुंचे थे।

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अब जुर्माने का है प्रावधान

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 पुराने नोट रख सकता है। इससे अधिक पुराने नोट पकड़े जाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में तय सीमा से अधिक पुराने नोट लेकर घूम रहे लोगों पर जुर्माने की तलवार भी लटक रही है।

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पुराने नोटों का आरबीआइ में दर्ज ब्योरा

तिथि----------1000-------500

05 जनवरी------74--------312

06 जनवरी-------78-------208

07 जनवरी-------82-------208

08 जनवरी-------92-------305

09 जनवरी-------64-------119

10 जनवरी--------62------166

11 जनवरी--------93------181

12 जनवरी-------103-----140

13 जनवरी---------84-----136

14 जनवरी-------136-----780

15 जनवरी----------67------96

16 जनवरी----------51----183

1000 रुपये के कुल नोट: 986

500 रुपये के कुल नोट: 2834

नोट: यह आंकड़ा पांच से 16 जनवरी के मध्य का है।

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सिर्फ एनआरआइ को 31 मार्च तक छूट

आरबीआइ (देहरादून) के महाप्रबंधक सुब्रत दासच के मुताबिक पुराने नोटों को 31 मार्च तक जमा कराने का प्रावधान सिर्फ एनआरआइ (नॉन रेजीडेंट इंडियन) के लिए किया गया है। हालांकि यह सुविधा भी दून में नहीं है। इसके लिए आरबीआइ के नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व नागपुर के कार्यालय को अधिकृत किया गया है।

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