रेलकर्मियों के आवास में बड़ा बदलाव, बहुमंजिला सोसाइटी जैसे होंगे क्वार्टर; मिलेगी लगेज लिफ्ट और बड़ी बॉलकनी
रेलवे बोर्ड ने रेलकर्मियों के रहन-सहन में सुधार के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे उनके क्वार्टर अब बहुमंजिला ...और पढ़ें

रेलकर्मियों के लिए बहुमंजिला सोसाइटी जैसे क्वार्टर होंगे(
HighLights
देश भर में लागू किया गया नया नियम, 25 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा क्वार्टर का क्षेत्रफल
फ्लैट में रहेंगे कर्मचारी और उनका परिवार, रहन-सहन में लाया जाएगा बड़ा बदलाव
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे कॉलोनियों में रहने वाले लाखों रेलकर्मियों के रहन-सहन का स्तर अब निजी बिल्डरों की बहुमंजिला सोसाइटियों जैसा होने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने शहरी इलाकों में बनने वाली बहुमंजिला आवासीय इमारतों के डिजाइन और सुविधाओं में बदलाव का आदेश जारी किया है।
खुले-बड़े कमरे व बॉलकनी की सुविधा मिलेगी
अब कर्मचारियों को फ्लैट मिलेंगे, जिनमें खुले और बड़े कमरे होंगे, बड़ी बॉलकनी और भारी सामान के लिए अलग लगेज लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। प्रयागराज में नई बिल्डिंगें बनाने का कार्य शुरू हो चुका है और दो बिल्डिंगों में आवंटन भी हो गया है।
क्वार्टर में सुविधाएं बढ़ेंगी
रेलवे में पहले कम ऊंचाई वाले (एक या दो मंजिला) क्वार्टर बनते थे, जिनमें कर्मचारियों को बड़ा आंगन, खुली धूप, हवा और सामान रखने की पर्याप्त जगह नहीं मिलती थी। अब शहरों में जमीन की कमी के कारण चार मंजिला से ऊंची (जी-चार और उससे अधिक) बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं।
कितने तरह के होंगे आवास
वेंटिलेशन अच्छा रहे इसलिए क्वार्टरों के कुल क्षेत्रफल को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अब टाइप-टू क्वार्टरों का दायरा-जो पहले 75 वर्ग मीटर तय था-अब बढ़ाकर 75 से 104 वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। वहीं टाइप-तीन श्रेणी के आवास 85 वर्ग मीटर के बजाय 85 से 114 वर्ग मीटर के दायरे में बनेंगे। टाइप-चार क्वार्टरों का आकार भी 110 वर्ग मीटर से बढ़ाकर अधिकतम 130 वर्ग मीटर (प्लस 25 वर्ग मीटर अटेंडेंट यूनिट) तक करने की मंजूरी दी गई है।
नई बिल्डिंगों में सामान्य व लगेज लिफ्ट लगाना अनिवार्य
रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक भूमि एवं सुविधाएं रवि मित्तल ने बताया कि नई बिल्डिंगों में सामान्य व लगेज लिफ्ट लगाना अनिवार्य होगा। कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक गार्बेज शाफ्ट, पार्किंग और पार्क और खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सभी जोन को तत्काल इसे लागू करने के निर्देश दिया गया है।
