श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में कारसेवा रोकने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी, आशुतोष ब्रह्मचारी ने की मांग
श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में प्रस्तावित कार सेवा को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दी गई है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की गई है। ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटों।
HighLights
कार सेवा की घोषणा इसी मामले में पक्षकार फलाहारी महराज की तरफ से की गई है
हाई कोर्ट की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई भोजनावकाश के बाद लगभग 10 मिनट चली
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में प्रस्तावित कार सेवा रोकने की मांग को लेकर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ के समक्ष वादी आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से अर्जी दी गई। कार सेवा की घोषणा इसी मामले में पक्षकार फलाहारी महराज की तरफ से की गई है।
अगली सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी गई
इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलह समझौते के लिए लोक अदालत को संदर्भित किया है तो अगली सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी गई। हिंदू पक्षकारों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सभी पक्षों के सहूलियत के लिए अलग डिजिटल सेक्शन की मांग की।
सुनवाई भोजनावकाश के बाद हुई
इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस संबंध में सरकार से पत्राचार हो रहा है। डिजिटाइजेशन से रिकार्ड एक्सेस करने में आसानी होगी। अयोध्या के राम जन्म भूमि केस में भी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ऐसी व्यवस्था की गई थी। सुनवाई भोजनावकाश के बाद लगभग 10 मिनट चली।