विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'रिव्यू अपील नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड की गलती आधार', हाई कोर्ट ने यीडा की समीक्षा याचिका खारिज की

Published: Tue, 01 Sep 2026 09:29 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि समीक्षा अपील नहीं है, बल्कि केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट गलती ही इसका ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. समीक्षा अपील नहीं, केवल रिकॉर्ड की गलती आधार।

  2. यीडा की समीक्षा याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की।

  3. बिल्डर को 43.20 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि रिव्यू (समीक्षा) अपील नहीं है। रिकार्ड देखते ही जो गलती दिखे, वही रिव्यू का आधार है। इस बहाने दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की वह समीक्षा याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कोर्ट के 16 नवंबर, 2023 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

खंडपीठ ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए बिल्डर कंपनी मेसर्स लाजिक्स इंफ्राबिल्ड को 43.20 करोड़ रुपये 15 प्रतिशत ब्याज के साथ दो महीने में लौटाने का आदेश बरकरार रखा है।

यह भी पढ़ें- स्पाइसजेट को 50 करोड़ जमा करने में हुई देरी, दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय