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स्पाइसजेट को 50 करोड़ जमा करने में हुई देरी, दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय

Published: Mon, 31 Aug 2026 11:44 PM (IST)

स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से कलानिधि मारन विवाद में 50 करोड़ रुपये जमा करने ...और पढ़ें

स्पाइसजेट ने 50 करोड़ जमा करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय।

स्पाइसजेट ने 50 करोड़ जमा करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय।

HighLights

  1. स्पाइसजेट ने 50 करोड़ रुपये जमा करने के लिए समय मांगा।

  2. केंद्र सरकार से क्रेडिट की दूसरी किस्त का इंतजार है।

  3. दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्पाइसजेट और इसके प्रमोटर अजय सिंह ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कारोबारी कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ कानूनी विवाद के सिलसिले में कोर्ट रजिस्ट्री में 50 करोड़ रुपये जमा करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पाइसजेट की अर्जी को सुनवाई के लिए 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसी तारीख को मुख्य मामले की सुनवाई होनी है।

स्पाइसजेट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कहा कि एयरलाइन को जून में केंद्र सरकार से आपातकालीन क्रेडिट सहायता की पहली किस्त मिली थी और उस पैसे का इस्तेमाल कामकाज के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि कंपनी को केंद्र सरकार से दूसरी किस्त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह अभी तक नहीं मिली है।

अदालत से चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया

इसके कारण 50 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया जा सका है। उक्त धनराशि का भुगतान 27 अगस्त तक किया जाना था। उन्होंने अदालत से चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। हालांकि, मामले पर अदालत ने सोमवार को कोई आदेश न पारित करते हुए अर्जी को सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी।

हाई कोर्ट ने पहले स्पाइसजेट और सिंह को मारन के साथ विवाद में उनके खिलाफ आर्बिट्रल अवार्ड (मध्यस्थता फैसले) से जुड़े मामले में लगभग 144 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। 13 जुलाई को स्पाइसजेट ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह 45 दिनों में कोर्ट रजिस्ट्री में 50 करोड़ रुपये जमा करेगी और बाकी 94.50 करोड़ रुपये भी अगले 90 दिनों में जमा कर दिए जाएंगे।

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