कोडीनयुक्त कफ सीरप मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला दवा कारोबारी अंजली रानी को दी अंतरिम अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में महिला दवा कारोबारी अंजली रानी कसेरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी ...और पढ़ें

HighLights
अंजली रानी कसेरा को अंतरिम अग्रिम जमानत मिली।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया यह महत्वपूर्ण आदेश।
दो सप्ताह में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में महिला दवा कारोबारी अंजली रानी कसेरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। चंदौली के मुगलसराय थाने में दर्ज मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अंजली ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि अंजली के पास दवा बिक्री का वैध लाइसेंस है और उनकी फर्म मेसर्स समृद्धि एंटरप्राइजेज जीएसटी में पंजीकृत है। कफ सिरप की खरीद-बिक्री वैध तरीके से हुई थी। इसके समर्थन में ई-वे बिल सहित अन्य दस्तावेज भी दाखिल किए गए हैं।
उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने 18 सितंबर को बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उन पर है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अंजली फरार हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।
बेची गईं कुछ दवाएं त्रिपुरा के अगरतला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बरामद की थीं। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांच का विषय है। अंजली को दो सप्ताह में विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
