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महराजगंज में 12 लाख की जालसाजी, मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगे रुपये

Published: Tue, 08 Sep 2026 11:15 PM (IST)

महराजगंज में रियल एस्टेट कारोबार में साझेदारी और मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपये की ठगी ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. रियल एस्टेट साझेदारी के बहाने 12 लाख की ठगी।

  2. घुघली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया।

  3. तीन आरोपितों महेंद्र, कमलकिशोर, विजय पर कार्रवाई।

संवादसूत्र, महराजगंज। रियल एस्टेट कारोबार में साझेदार बनाने और मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में घुघली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित लखनऊ और हमीरपुर के रहने वाले हैं। जबकि एक का पता अज्ञात है।

घुघली थाना क्षेत्र के भरवलिया निवासी विजय कुमार सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में लखनऊ आने-जाने के दौरान उनकी मुलाकात हमीरपुर जिले के सरीला थाना क्षेत्र के रिंगवास निवासी महेंद्र कुमार सिंह से हुई थी। महेंद्र ने खुद को रियल एस्टेट कारोबारी बताते हुए प्लाटिंग और मकान निर्माण का काम करने की बात कही।

उसने विजय को साझेदार बनाकर कारोबार में लाभ दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि महेंद्र अपने साथी कमलकिशोर सिंह, निवासी-बी 078 राजीव नगर निकट मेट्रो हास्पिटल कल्याणपुर विकास नगर लखनऊ, को लेकर मेरे घर आया। हमने उसे तीन लाख रुपये नकद दिए। इसके बाद दोनों लखनऊ बुलाए, जहां साइबर हाइट्स नामक भवन में विजय कुमार मिश्रा पता अज्ञात से मुलाकात कराई गई।

तीनों ने जल्द ही साझेदारी के दस्तावेज तैयार कराने का भरोसा दिलाया। विजय कुमार सिंह के मुताबिक, अलग-अलग समय पर पांच-छह वर्षों के दौरान उनसे 12 लाख रुपये लिए गए। अधिकांश रकम ऑनलाइन और बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। वर्ष 2022 में उन्हें जानकारी हुई कि जिस कारोबार में साझेदार बनाने का भरोसा दिया गया था, ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है।

उन्होंने बताया कि रुपये वापस मांगने पर तीन वर्षों तक आरोपित टालमटोल करते रहे। 28 मार्च 2025 को रुपये मांगने पर अपशब्द बोलने लगे और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की शिकायत स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक से भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।

घुघली थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर महेंद्र कुमार सिंह, कमलकिशोर सिंह और विजय कुमार मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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