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    यूपी में अब ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधित करा सकेंगे DOB, एआरटीओ कार्यालय भी जाने की जरूरत नहीं 

    Updated: Fri, 24 Apr 2026 06:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि संशोधन ऑनलाइन संभव है, जिसके लिए एआरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र, नगर निगम या नगर पालिका का पत्र या फिर मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र बनेगा आधार

    2. इसके लिए एआरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करके करा सकेंगे संशोधन

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में जन्म तारीख गलत दर्ज है या फिर आधार कार्ड में जन्मतिथि मनगढ़ंत दर्ज हो गई है तो अब संशोधन करा सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदक को तीन प्रपत्रों में से एक प्रस्तुत करना होगा, तभी बदलाव होगा। लोगों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था ऑनलाइन की गई है, विभाग की वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

    प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे आनलाइन बन रहा है, जबकि परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने और डिजिटल हस्ताक्षर व फोटो की प्रक्रिया पूरा कराने को एआरटीओ कार्यालय जाना होता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके डीएल में जन्मतिथि गलत दर्ज हो गई है।

    डीएल सिर्फ वाहन चलाने का लाइसेंस भर नहीं है यह लोगों की पहचान का सरकारी अभिलेख भी है। इसीलिए बैंक, एयरपोर्ट, होटल, सिम कार्ड, पासपोर्ट बनाते समय भी डीएल मांगा जाता है। इसमें यदि गलत जन्मतिथि दर्ज है और आधार कार्ड से बेमेल है तो इसे फर्जी माना जाता है।

    परिवहन विभाग में इधर जन्मतिथि में संशोधन कराने की व्यवस्था नहीं थी। जिन लोगों के आधार कार्ड, स्कूल के प्रमाण पत्र आदि में दूसरी तारीख दर्ज थी उन लोगों को परेशानी होती रही है क्योंकि अब सख्त निर्देश हैं कि सभी अभिलेखों में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व पता आदि समान हो। ऐसे में जिनकी डीएल में जन्म तारीख अलग दर्ज थी वह कार्यालयों का चक्कर काट रहे थे, अब ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

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    परिवहन विभाग की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल ने आदेश दिया है कि अब मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र या नगर निगम या नगर पालिका का जन्म प्रमाण पत्र या फिर मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र देकर जन्मतिथि में संशोधन कराया जा सकेगा। इसमें किसी को एआरटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं है, आनलाइन आवेदन करके संशोधन करा सकते हैं।

    इन पांच कारणों से संशोधन जरूरी

    1. डीएल पहचान का कानूनी सबूत है, जन्मतिथि गलत हुई तो आधार, पैन, 10वीं की मार्कशीट से मैच नहीं करेगी और डाक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा।
    2. उम्र के हिसाब से लाइसेंस की पात्रता तय होती है यदि डीएल में उम्र कम दिख रही है तो पुलिस चालान कर सकती है। नाबालिग होते हुए डीएल बनना गैरकानूनी है।
    3. दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले डीएल चेक करती है। जन्म तारीख गलत हुई तो कंपनी फर्जी लाइसेंस को आधार बनाकर क्लेम रिजेक्ट कर देगी।
    4. मोटर वीकल एक्ट 1988 की धारा 177 और 182 के तहत गलत जानकारी देना अपराध है। पकड़े जाने 1000 रुपये जुर्माना या छह माह तक जेल हो सकती है।
    5. विदेश जाना हो तो पासपोर्ट में जन्म तारीख डीएल की देखी जाती है। मिसमैच पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन रुक जाता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी डीएल की डिटेल पर बनता है।

    इस तरह करा सकते संशोधन

    यूपी में डीएल में जन्मतिथि संशोधन आनलाइन होता है। वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं। उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करें। अप्लाई फार डीएल सर्विसेज पर जाएं अपना डीएल नंबर व जन्म तारीख डालकर प्रोसीड करें। चेंज आफ डेट आफ बर्थ का आप्शन चुनें। सही जन्म तारीख भरें और कारण लिखें। डाक्यूमेंट अपलोड करें 10वीं मार्कशीट/जन्म प्रमाणपत्र जिसमें सही डेट आफ बर्थ हो। फीस आनलाइन जमा करके स्लाट बुक करें। तय तारीख पर एआरटीओ जाकर बायोमेट्रिक व डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं।

    400 रुपये फीस लगेगी

    यूपी में डीएल में किसी भी संशोधन के लिए 200 रुपये फीस लगती है। यदि स्मार्ट कार्ड डीएल लेते हैं तो 200 रुपये अतिरिक्त सहित कुल 400 रुपये देना होगा।

    आधार में संशोधन कर सकते

    यदि आपके आधार कार्ड में जन्म तारीख गलत दर्ज है और आपका डीएल बना है तो पहले डीएल में संशोधन कराइए, इसी को दिखाकर आधार कार्ड की जन्म तारीख संशोधित करा सकते हैं। आधार कार्ड में संशोधन के लिए फोटो वाला पहचान पत्र जरूरी होता है।

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