गोरखपुर रेलवे में जन विश्वास अधिनियम के तहत 837 लोगों पर लगा जुर्माना, 6.36 लाख की वसूली
आरपीएफ ने संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' के तहत गोरखपुर समेत लखनऊ मंडल में 19 दिन में 837 लोगों पर पेनाल्टी लगाई और 6.36 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना व ...और पढ़ें

गोरखपुर रेलवे स्टेशन। जागरण
HighLights
आरपीएफ ने 19 दिन में 837 लोगों पर पेनाल्टी लगाई।
संशोधित जन विश्वास अधिनियम के तहत 6.36 लाख वसूले गए।
अनाधिकृत प्रवेश, वेंडिंग, पार्किंग पर हुई कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टरों ने संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' के अंतर्गत गोरखपुर समेत लखनऊ मंडल के स्टेशनों व ट्रेनों से 19 दिन में 837 लोगों पर पेनाल्टी लगायी है। 26 जून से 14 जुलाई तक काटे गए पेनाल्टी से 6,36,801 रुपये का जुर्माना भी वसूला है।
सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर के इंस्पेक्टर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अनधिकृत प्रवेश (ट्रैस पास), अनधिकृत यात्रा (महिला, दिव्यांग व एसएलआर कोचों में), अवैध पार्किंग, अवैध वेंडिंग, गंदगी और धूमपान के खिलाफ पेनाल्टी काट रहे हैं।
संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' के तहत रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उपनिरीक्षक से ऊपर के इंस्पेक्टरों को भी कुछ धराओं में पेनाल्टी काटने का अधिकार मिला है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 19 जून से संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' लागू है। लेकिन, गोरखपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर 26 जून से पूरी तरह से प्रभावी है।
इंस्पेक्टर अपने साथ पेनाल्टी की रसीद साथ लेकर चल रहे हैं। अभी तक इंस्पेक्टर, छोटे अपराधों में भी केस बनाने में ही उलझे रहते थे। नियम का उल्लंघन करने वाले यात्री व उनके स्वजन कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में परेशान हो जाते थे। नई व्यवस्था में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई होने से नियमों के पालन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
इस बदलाव का उद्देश्य छोटे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक बोझ कम करना और रेलवे परिसरों में स्वच्छता व अनुशासन बनाए रखना है। रेल मंत्रालय ने संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' में लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है।
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नियम का उल्लंघन करने वाले इन लोगों पर लगी पेनाल्टी
- अनधिकृत प्रवेश और रेल लाइन पार करने वाले 492
- रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में अवैध वेंडिंग करने वाले 139
- दिव्यांग और एसएलआर बोगियों में यात्रा करने वाले 03
- रेलवे स्टेशनों पर अवैध पार्किंग करने वाले 196
- महिला बोगी में यात्रा करने वाले पुरुष 01
- स्टेशन परिसर में धूमपान करने वाले 02
- दूसरे के टिकट पर यात्रा करने वाले 01
आरपीएफ को रेलवे एक्ट की जिन धाराओं में गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेशी का अधिकार था, उनमें से ही कुछ धाराओं में संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' के अंतर्गत 'पेनाल्टी' का भी अधिकार मिला है। लखनऊ मंडल में संशोधित 'जन विश्वास अधिनियम' लागू है।
- अरुण त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त- आरपीएफ