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     5875 से घटकर 1762 रुपये होगा हाउस टैक्स, गाजियाबाद में छोटे दुकानदारों को बड़ी छूट देने की तैयारी

    Updated: Mon, 10 Aug 2026 07:53 AM (IST)

    गाजियाबाद नगर निगम छोटे दुकानदारों को हाउस टैक्स में राहत देने की तैयारी में है, जिसमें 120 वर्ग फीट तक की दुकानों का टैक्स काफी कम हो जाएगा। ...और पढ़ें

    गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय।

    गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय।

    HighLights

    1. 120 वर्ग फीट दुकानों का हाउस टैक्स 1762 रुपये होगा।

    2. बकायादारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना, ब्याज माफी मिलेगी।

    3. MSME पंजीकृत व्यापारियों के लिए आवासीय दरों पर टैक्स पर मंथन।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम व्यापारियों को हाउस टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत तीन प्रमुख बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। 120 वर्ग फीट तक की छोटी दुकानों का हाउस टैक्स पांच गुना से घटाकर आवासीय दर का डेढ़ गुना करने की तैयारी है। इससे ऐसी दुकानों का हाउस टैक्स 5875 रुपये से घटकर करीब 1762 रुपये रह जाएगा। वहीं व्यापारी संगठन का कहना है कि उनका गुमराह किया जा रहा है।

    नगर निगम के अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि चाय, दूध, ब्रेड, अंडे, पान, धोबी, फल-सब्जी, फोटोस्टेट, नाई, दर्जी समेत अन्य छोटी दुकानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही व्यापारियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया जमा करने पर ब्याज माफी की सुविधा दी जा रही है।

    15 अगस्त से 15 दिसंबर तक मिलेगा लाभ

    15 अगस्त से 15 दिसंबर तक योजना का लाभ लिया जा सकेगा। व्यापारी तीन किस्तों में भी बकाया जमा कर सकते हैं, इसके लिए 15 नवंबर तक पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में पंजीकृत व्यापारियों के हाउस टैक्स को आवासीय दरों के आधार पर लागू करने पर भी मंथन चल रहा है।

    इस संबंध में आपत्तियां मांगी जा रही हैं। महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर निगम व्यापारियों को योजनाओं की जानकारी भी दे रहा है। गाजियाबाद उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने बताया कि शासनादेश के अनुसार एम एसएमई में रजिस्टर्ड सभी उद्यमियों से आवासीय के बराबर गृह कर लिया जाएगा।

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    जिन 120 वर्ग फिट की दुकानों के छोटे दुकानदारों से डेढ़ गुना टैक्स ले कर अहसान करने की बात कर रहे है नगर निगम एक्ट के अनुसार तो नगर आयुक्त के पास भी उनसे डेढ़ गुणा टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है। व्यापारियों को गुमराह किया जा रहा है।

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