झांसा देकर मतांतरण कराने में पिता-पुत्र के खिलाफ FIR के आदेश, बीमार बेटे की झाड़-फूंक कराने गया था पीड़ित
फर्रुखाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीमार बेटे को ठीक करने के बहाने मतांतरण कराने के आरोप में पिता-पुत्र इदरीश और तमजीद के खिलाफ FIR दर्ज करने ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। बीमार पुत्र काे ठीक करने का सांझा देकर पिता-पुत्र का मतांतरण किए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला ने आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस को विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का भी आदेश दिया है।
कमालगंज के गांव बलीपुर निवासी राजकुमार ने गांव नगला दाऊद निवासी इदरीश व उसके पुत्र तमजीद के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दायर की थी। इसमें आरोप लगाया कि उसका पुत्र शिवम की तबीयत खराब रहती थी।
इदरीश के पास झाड़-फूंक कराया
कई डाक्टर को दिखाने पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसे पता चला कि नगला दाऊद निवासी इदरीश झाड़ फूंक कर लोगों को ठीक कर देते हैं। वह भी अपने पुत्र को लेकर इदरीश के पास झाड़ फूंक कराने गया।
आरोपित ने तावीज बनाकर पुत्र के गले में पहना दिया और एक तावीज पानी में डाल कर पीने के लिए दिया। प्रत्येक सप्ताह व आरोपित के पास झाड़ फूंक कराने जाता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
सितंबर 2025 में आरोपित ने मतांतरण करने से पुत्र के ठीक होने का झांसा दिया। पुत्र के जीवन के लिए वह उसके झांसा में आ गया। इसका लाभ उठाकर आरोपित ने उसका और उसके पुत्र शिवम का मतांतरण करा दिया। कुछ दिन बाद पुत्र ठीक होने की बजाए मानसिक विक्षिप्त हो गया।
इलाज के नाम पर आरोपित ने 40 से 45 हजार रुपये भी ठग लिए। इसकी शिकायत करने पर आरोपित इदरीश व उसके पुत्र तमजीद ने मारपीट कर उसे भगा दिया। इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कमालगंज थानाध्यक्ष को आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ एफआइआर लिखने और विवेचना से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।