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    बदायूं कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली ऐसी सजा, रो पड़ा आरोपी

    Updated: Tue, 26 May 2026 11:01 PM (IST)

    बदायूं कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने एनडीपीएस और ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बदायूं। पाक्सो एक्ट के न्यायालय संख्या-2 के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।

    विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा के अनुसार, मामला थाना मूसाझाग क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि पत्नी की मृत्यु के बाद वह मजदूरी करने दिल्ली चला गया था और बच्चों को परिवार के पास छोड़ गया था।

    इसी दौरान गांव का अनुज नाम युवक अपने साथी दीपक के साथ उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। शिकायत में आरोपित के माता-पिता पर भी सहयोग का आरोप लगाया गया था।

    पुलिस जांच के बाद चारों आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अनुज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि उसके माता-पिता और दोस्त दीपक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

    एनडीपीएस एक्ट के दोषी को सजा

    आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्करी के एक आरोपित को न्यायालय ने सजा सुनाई है।

    थाना वजीरगंज में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में आरोपी राशीद अली निवासी दूगी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

    मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जगवीर सिंह ने की थी। प्रभावी पैरवी में पैरोकार आरक्षी त्रिवेन्द्र व लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की भूमिका सराहनीय रही।

    जातिसूचक टिप्पणी व मारपीट के दोषी को तीन साल की सजा

    आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई। थाना दातागंज में दर्ज मुकदमे में आरोपी अवनीश को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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    आरोपी पर जातिसूचक शब्द कहने और मारपीट का आरोप था। मामले की प्रभावी पैरवी पैरोकार आरक्षी सोनू, विवेचक भूषण वर्मा एवं लोक अभियोजकों ने की।

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