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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 19, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

स्टिंग कांड पर हाई कोर्ट ने दिया कानूनी नोटिस भेजने का निर्देश

By Sachin BajpaiEdited By:
Updated: Sat, 19 Mar 2016 09:15 AM (IST)

स्टिंग कांड में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नारद न्यूज डॉट कॉम के प्रमुख मैथ्यू सैमुअल को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

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जागरण संवाददाता, कोलकाता । स्टिंग कांड में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नारद न्यूज डॉट कॉम के प्रमुख मैथ्यू सैमुअल को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व जस्टिस अभिजीत बनर्जी की पीठ में स्टिंग कांड की सीबीआइ जांच की मांग वाली चार जनहित याचिकाओं पर डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। लंबी बहस के बाद पीठ ने हाई कोर्ट को नारद न्यूज पोर्टल के प्रमख को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

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अब मामले पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। इस दिन नारद न्यूज पोर्टल के प्रमुख व अधिवक्ता को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को नारद स्टिंग कांड की सीबीआइ जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में कुल चार जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें कहा गया है कि इस मामले में राज्य के सत्तारूढ़ दल के मंत्री, सांसद व विधायक फंसे हुए हैं। इसलिए मामले की जांच राज्य पुलिस से नहीं कराई जानी चाहिए। इसकी सीबीआइ जांच का निर्देश दिया जाए। गौरतलब है कि इस स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को घूस लेते दिखाया गया है।

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