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अब्दुल गफ्फार को MP हाई कोर्ट से बड़ी राहत: निष्कासन आदेश पर रोक, फिर संभाल सकेंगे टीकमगढ़ नपाध्यक्ष की कुर्सी

Published: Tue, 08 Sep 2026 03:47 PM (IST)

अब्दुल गफ्फार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उनके टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद से ...और पढ़ें

टीकमगढ़ नगर पालिका कार्यालय। (इनसेट- अब्दुल जफ्फार)

टीकमगढ़ नगर पालिका कार्यालय। (इनसेट- अब्दुल जफ्फार)

HighLights

  1. अब्दुल गफ्फार के निष्कासन आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक।

  2. टीकमगढ़ नपाध्यक्ष पद पर वापसी का रास्ता हुआ साफ।

  3. मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय उपचुनाव स्थगित किए गए।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराए गए अब्दुल गफ्फार को बड़ी मप्र हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उनके निष्कासन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही गफ्फार के दोबारा अध्यक्ष पद पर काम करने का रास्ता साफ हो गया है।

इस बीच एक और अहम घटनाक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रस्तावित उप-निर्वाचनों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। आयोग का यह फैसला केवल टीकमगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के उपचुनाव कार्यक्रम पर लागू होगा।

7 अप्रैल के निष्कासन आदेश पर लगी रोक

उच्च न्यायालय के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने राज्य सरकार के 7 अप्रैल 2026 के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत धारा 41-क का प्रयोग कर अब्दुल गफ्फार को पद से हटाया गया था और 20.83 लाख रुपये की वसूली निकाली गई थी। कोर्ट ने याचिका के लंबित रहने तक गफ्फार को पुनः अध्यक्ष पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की है।

हाई कोर्ट ने की यह टिप्पणी

हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में टिप्पणी की कि प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सामूहिक निर्णयों के लिए अकेले अध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराना अनुचित है। कोर्ट ने यह भी माना कि विस्तृत जांच के बिना अध्यक्ष को पद से हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठना लाजिमी है। कोर्ट के इस अंतरिम फैसले ने गफ्फार को तत्काल राहत तो दे दी है, लेकिन मामले का अंतिम निर्णय याचिका के निराकरण के बाद ही होगा।

नगरीय निकाय उपचुनाव पर ब्रेक

इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लेते हुए नगरीय निकाय उप-निर्वाचन वर्ष-2026 (पूर्वार्द्ध) के कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश जारी किया था। यह स्थगन केवल टीकमगढ़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए है।

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आयोग के आदेश के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ विवेक श्रोत्रिय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 सहपठित नियम 11क के तहत अब प्रदेश भर में उपचुनाव नए सिरे से री-शेड्यूल किए जाएंगे। इसके चलते जिले में भी उपचुनाव की सूचना जारी नहीं की गई।

हाई कोर्ट से स्थगन मिलने से जहां अब्दुल गफ्फार की अध्यक्ष पद पर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश के बाद उपचुनाव की गतिविधियां भी थम गईं।