रांची नगर निगम की छूट स्कीम: होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10% की बचत, 20 दिन शेष
रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10% छूट की घोषणा की है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर
HighLights
होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर 10% छूट।
छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 जून।
ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान करने वाले करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष छूट योजना लागू की है।
इसके तहत निर्धारित अवधि के भीतर होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर देय कर राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। नगर निगम के अनुसार इस विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को 30 जून से पहले अपने होल्डिंग टैक्स का पूर्ण भुगतान करना होगा।
निगम ने बताया कि योजना की अंतिम तिथि तक अब केवल 20 दिन शेष हैं। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम ने टैक्स भुगतान की आनलाइन और आफलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं।
नागरिक स्मार्ट रांची ऐप, व्हाट्सएप चैटबोट, आधिकारिक वेबसाइट, जन सुविधा केंद्र और डोर टू डोर कर संग्रह व्यवस्था के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। स्मार्ट रांची ऐप के जरिए करदाता अपने होल्डिंग नंबर की सहायता से बकाया राशि की जानकारी प्राप्त कर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
इसके अलावा नागरिक रांची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रापर्टी टैक्स सेक्शन में अपने होल्डिंग नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
ऑफलाइन भुगतान के लिए रांची नगर निगम मुख्यालय और डोरंडा कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्रों में सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी के कर संग्राहकों के माध्यम से भी डोर टू डोर टैक्स जमा किया जा सकता है।
रांची नगर निगम ने नागरिकों से समय पर कर भुगतान करने तथा डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग कर इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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