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    JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: CID ने केस डायरी के लिए मांगा समय, 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:16 PM (IST)

    जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ...और पढ़ें

    झारखंड लोक सेवा आयोग।

    झारखंड लोक सेवा आयोग।

    HighLights

    1. जेपीएससी घोटाला: चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

    2. सीआईडी ने केस डायरी जमा करने के लिए समय मांगा।

    3. अदालत ने अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त प्रथम योगेश कुमार की अदालत में जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में आरोपित अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, श्वेता गुप्ता सहित चार की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

    सुनवाई के दौरान सीआईडी ने केस डायरी जमा करने के लिए समय की मांग की। जिस पर अदालत ने दो सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 25 अगस्त निर्धारित की है।

    जमानत की गुहार लगाते हुए मुख्य आरोपित अभय कुमार तिवारी, जेपीएससी की पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी के सहयोगी अरविंद कुमार और सौरव सुमन ने अलग-अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं।

    चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। श्वेता गुप्ता की ओर से हाई कोर्ट के वकील इंद्रजीत सिन्हा और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा।

    उनपर वॉट्सएप पर आंसर की भेजने का आरोप है, लेकिन जिस दिन उन्होंने वॉट्सएप आंसर की भेजा था, उसी दिन वह जेपीएससी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया था।

    ऐसे में कोई आरोप नहीं बनाता है। सीआईडी ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान अभय तिवारी और श्वेता गुप्ता को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच में संलिप्तता के साक्ष्य मिलने पर अरविंद कुमार और सौरव सुमन को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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