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    रेलवे नियमों के उल्लंघन पर अब आरपीएफ इंस्पेक्टर सीधे लगाएंगे जुर्माना, न्यूनतम राशि ₹250 से बढ़कर हुई ₹500

    Updated: Mon, 13 Jul 2026 05:30 PM (IST)

    जन विश्वास अधिनियम के तहत रेलवे ने आरपीएफ इंस्पेक्टरों को परिसर में नियमों के उल्लंघन पर मौके पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है। इससे छोटे मामलों ...और पढ़ें

    न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़कर 500 रुपये हुआ, टीटीई भी वसूलेंगे।

    न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़कर 500 रुपये हुआ, टीटीई भी वसूलेंगे।

    HighLights

    1. आरपीएफ इंस्पेक्टर अब रेलवे नियमों के उल्लंघन पर सीधे जुर्माना लगाएंगे।

    2. जन विश्वास अधिनियम के तहत रेलवे ने आरपीएफ को यह अधिकार दिया।

    संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। भारतीय रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, बिना टिकट यात्रा, अवैध वेंडिंग, धूम्रपान, गंदगी फैलाने तथा नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने जैसे नियमों के उल्लंघन पर अब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर सीधे जुर्माना वसूल सकेंगे।

    रेल मंत्रालय ने जन विश्वास अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन कर यह अधिकार आरपीएफ को प्रदान किया है। धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीणा ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और इंस्पेक्टरों को जुर्माना रसीद भी उपलब्ध करा दी गई है।

    उन्होंने बताया कि अब छोटे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय मौके पर ही कार्रवाई संभव होगी। अधिनियम लागू होने के बाद अब तक 30 हजार रुपये जुर्माने की वसूली की जा चुकी है। कोडरमा आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

    वहीं, जन विश्वास अधिनियम के तहत टीटीई को भी अवैध वेंडिंग, धूम्रपान और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं अनुशासित यात्रा करने की अपील की है।

    खबरें और भी

    मेगा टिकट जांच अभियान में 847 यात्री पकड़े, ₹7.92 लाख जुर्माना वसूला

    पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल में रेलवे प्रशासन ने सोमवार को मेगा टिकट जांच अभियान चलाया। विशेष अभियान के तहत रेलवे की विभिन्न जांच टीमों ने दिन-रात स्टेशनों के साथ-साथ मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में सघन टिकट जांच की।

    धनबाद के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह वरीय जनसंपर्क अधिकारी मनीष सौरभ ने बताया कि अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने, उचित प्राधिकार के बिना उच्च श्रेणी में सफर करने तथा बिना बुक कराए सामान ले जाने वाले कुल 847 यात्री पकड़े गए।

    इनसे जुर्माने के रूप में कुल 7,92,730 रुपये की वसूली की गई। सभी यात्रियों को भविष्य में वैध टिकट के साथ यात्रा करने की सख्त हिदायत भी दी गई। अभियान के दौरान विभिन्न स्टेशनों के अनारक्षित टिकट काउंटरों पर यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धनबाद मंडल में टिकट जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करें और जिस श्रेणी का टिकट लिया है, उसी श्रेणी में सफर करें, ताकि जुर्माने और असुविधा से बचा जा सके।

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