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    JPSC PT Exam 2026: 19 अप्रैल को 2 पालियों में होगी PT परीक्षा, केंद्रों के आसपास कर्फ्यू; कड़े प्रतिबंध लागू

    Updated: Sat, 18 Apr 2026 03:35 PM (IST)

    झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को गढ़वा में निष्पक्ष कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से ...और पढ़ें

    रविवार को 2 पालियों में होगी PT परीक्षा। फोटो जागरण

    रविवार को 2 पालियों में होगी PT परीक्षा। फोटो जागरण

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    संवाद सहयोगी, गढ़वा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

    इसी क्रम में गढ़वा के अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

    उक्त निषेधाज्ञा की शर्तें और प्रविधान दिनांक 19 अप्रैल रविवार को सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों और उनकी चहारदीवारी से 100 मीटर बाहरी परिधि तक लागू रहेंगे।

    बता दें कि यह परीक्षा 19 अप्रैल को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कुल 20 परीक्षा केंद्रों पर भी यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक निर्धारित है।

    शांतिपूर्ण परीक्षा और इसकी शुचिता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार के कदाचार, अफवाह या अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से सभी परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

    गैजेट ले जाने पर बैन

    इस दौरान निर्धारित परिधि के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश, अनावश्यक आवागमन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार एवं विस्फोटकों का प्रयोग, प्रदर्शन एवं नारेबाजी, प्रतिबंधित वस्तुओं और गैजेट को अंदर ले जाना आदि कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं परीक्षा कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधि पर कड़ाई से नजर रहेगी।

    जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है, उड़नदस्ता दल (फ्लाइंग स्क्वाड) भी सक्रिय रूप से निगरानी करेंगे। किसी भी प्रकार के कदाचार या निषेधाज्ञा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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