DNA रिपोर्ट ने उठाया झूठ से पर्दा, सगे भाई ने किया था दुष्कर्म, हिमाचल हाई कोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज FIR की रद
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक युवक के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की FIR रद्द कर दी है। DNA रिपोर्ट में साबित हुआ कि बच्चा युवक का नहीं, बल्कि ...और पढ़ें

डीएनए रिपोर्ट से दुष्कर्म से जन्मे बच्चे का पिता भाई निकला। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
हिमाचल हाई कोर्ट ने दुष्कर्म और पोक्सो FIR रद्द की।
DNA रिपोर्ट ने युवक को निर्दोष साबित किया।
पीड़िता के भाई ने ही किया था दुष्कर्म।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआइआर को रद कर दिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की एकलपीठ ने माना कि वैज्ञानिक साक्ष्यों (डीएनए रिपोर्ट) और परिस्थितियों ने आरोपित युवक पर लगाए आरोपों को झूठा साबित कर दिया है, इसलिए उसे आपराधिक मुकदमे की प्रताड़ना झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
नाबालिग लड़की ने युवक पर लगाया था आरोप
बिलासपुर जिले के महिला पुलिस थाना में वर्ष 2023 में नाबालिग लड़की (पीड़िता) के बयानों पर याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि नौ मार्च 2023 को युवक ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
डीएनए नहीं हुआ युवक से मैच
पुलिस जांच के दौरान जब पीड़िता, बच्चे और आरोपित का डीएनए सैंपल लेकर फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा तो याचिकाकर्ता का डीएनए बच्चे से मैच नहीं हुआ।
सगे भाई का डीएनए हुआ 100 प्रतिशत मैच
इसके बाद जब अन्य संदिग्धों के सैंपल लिए तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पीड़िता के सगे भाई का डीएनए नवजात शिशु से सौ प्रतिशत मैच हो गया। एफएसएल रिपोर्ट ने पुष्टि की कि लड़की का भाई ही उस बच्चे का जैविक पिता है। जब डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो पीड़िता ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसके भाई ने ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।