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हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों में हिम कार्ड हुआ अनिवार्य, ...तो पहली अप्रैल से नहीं कर सकेंगे मुफ्त व रियायती यात्रा?

By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Sun, 22 Feb 2026 05:27 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से एचआरटीसी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा के लिए वैध हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। राज्य पथ परिवहन निगम ने पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों में हिम कार्ड अनिवार्य किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी बसों में हिम कार्ड अनिवार्य किया गया है।

HighLights

  1. 1 अप्रैल 2026 से हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा।

  2. पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ी।

  3. बिना कार्ड मुफ्त/रियायती यात्रा संभव नहीं।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क और रियायती बस यात्रा का लाभ लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन (एचआरटीसी) ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल वैध हिम बस कार्ड पास धारकों को ही मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिन महिलाओं या अन्य पात्र नागरिकों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें एक अप्रैल से पूरा किराया चुकाना पड़ सकता है।

पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हिमबस कार्ड के पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर दिया गया है। निगम ने इसे अंतिम मौका बताते हुए सभी पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। 

एचआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। पात्र नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर कार्ड जारी किया जाएगा।

डिजिटल कार्ड से रुकेगा फर्जीवाड़ा

निगम प्रबंधन का कहना है कि डिजिटल कार्ड प्रणाली से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही सुविधा पहुंचेगी। साथ ही यात्रियों के डेटा का बेहतर प्रबंधन भी संभव होगा।

महिलाओं के लिए भी कार्ड अनिवार्य

प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी बसों में यात्रा पर किराये में 50 प्रतिशत रियायत सुविधा मिल रही है, लेकिन अब यह सुविधा हिमबस कार्ड से ही मान्य होगी। यानी 1 अप्रैल के बाद बिना वैध कार्ड के यात्रा करने पर किराया देना अनिवार्य होगा। निगम ने साफ किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी श्रेणी में बिना पास के छूट नहीं दी जाएगी।

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