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    गुरुग्राम में अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल पर चलेगा निगम का डंडा, प्लॉट मालिकों को नोटिस

    Updated: Mon, 10 Aug 2026 05:13 AM (IST)

    नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के सुनियोजित विकास के लिए अवैध भूमि-उपयोग परिवर्तन, अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। ...और पढ़ें

    अवैध भूमि उपयोग और अनाधिकृत निर्माण पर एमसीजी की सख्ती।

    अवैध भूमि उपयोग और अनाधिकृत निर्माण पर एमसीजी की सख्ती।

    HighLights

    1. अवैध भूमि उपयोग और अनाधिकृत निर्माण पर एमसीजी की सख्ती।

    2. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई जारी।

    3. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के सुनियोजित विकास और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अवैध भूमि-उपयोग परिवर्तन, अनाधिकृत निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में निगम ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर संबंधित प्लॉट और भवन मालिकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।

    यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। नोटिस में अनाधिकृत निर्माण और भूमि उपयोग में परिवर्तन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया गया है। एमसीजी ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में किसी भी भूमि या भवन का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, बिना अनुमति के भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण भी नहीं किया जा सकता।

    नोटिस में यह भी कहा गया है कि किसी भवन का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी न किया गया हो। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और वैध एनओसी भी अनिवार्य हैं।
    नगर निगम ने सर्वेक्षण के दौरान ऐसे मामलों का संज्ञान लिया है, जहां स्वीकृत योजनाओं के बावजूद अनधिकृत प्लॉट सब-डिवीजन और निर्माण की स्थिति सामने आई है।

    नोटिस में अनिवार्य सेटबैक का पालन न करने और पार्किंग की व्यवस्था न करने जैसी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। संबंधित पक्षों को नियमों के अनुसार स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीजी ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघनों को हटाने की लागत भी संबंधित उल्लंघनकर्ताओं से वसूली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण, जैसे अस्थायी ढांचे और दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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    सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें। गुरुग्राम के विकास और नागरिकों की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
    - प्रदीप दहिया, आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम

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