सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुर्गा बिल्डर कॉलोनी का सर्वे, फरीदाबाद के प्लॉटधारकों को मिलेगी राहत
फरीदाबाद की दुर्गा बिल्डर कॉलोनी का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा सर्वे किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्लॉटधारकों को राहत देना, बुनियादी ढांचे की जांच क ...और पढ़ें
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HighLights
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुर्गा बिल्डर कॉलोनी का सर्वे.
प्लॉटधारकों को राहत देने और अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य.
सीवर, पेयजल लाइनों और सड़कों की स्थिति जांची जाएगी.
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली से सटी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी का एक बार फिर सर्वे होगा। मुख्य रूप से देखा जाएगा कि कहां-कहां सीवर-पेयजल लाइनें हैं, कहां सड़क बनी है।
यह मामला 2013 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यह सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे से उन प्लाटधारकों को राहत मिलेगी, जिन्हें बिल्डर द्वारा प्लाट नहीं दिए गए।
जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट यजन चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ओखला एनक्लेव प्लाट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर मामला विचाराधीन है।
प्लाटधारकों को दी जाए राहत
18 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस कालोनी का ले आउट प्लान दोबारा बनाया जाए। मौके से अतिक्रमण का सफाया किया जाए। हकदार प्लाटधारकों को राहत दी जाए।
विभागीय जानकारी के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त कालोनी भूमि का कुल क्षेत्रफल 234.674 एकड़ है, जिसे दो चरणों में विभाजित किया गया है। फेज एक का क्षेत्रफल 126.725 एकड़ और फेज दो का क्षेत्रफल 107.95 एकड़ है।
वर्तमान में इस क्षेत्र का कुछ भाग जलभराव एवं अपशिष्ट जल से प्रभावित बताया गया है, इसलिए सर्वे कराना जरूरी है। इसके लिए निजी एजेंसी का सहारा लिया जाएगा।
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बता दें फरीदाबाद ही नहीं अन्य कई जिलों से लोगों ने दुर्गा बिल्डर से इस कालोनी में प्लाट खरीदे थे, लेकिन उन्हें अभी तक प्लाट नहीं मिल सके।