दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के मानहानि केस में आप नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस, कोर्ट में पेश होने का आदेश
सौरभ भारद्वाज को मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन्हें 18 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वर्मा ने उन पर झूठे आरोप लगाकर प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया है।

HighLights
सौरभ भारद्वाज को मानहानि मामले में कोर्ट का नोटिस
मंत्री प्रवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि का केस किया
भारद्वाज को 18 अगस्त को अदालत में पेश होना होगा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने सौरभ भारद्वाज को 18 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान प्रवेश वर्मा स्वयं अदालत में मौजूद रहे।
मामले में प्रवेश वर्मा की ओर से अब तक चार गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। एक अगस्त को यशदीप चतुर्वेदी ने वर्मा की ओर से अपना बयान दर्ज कराया था।
इससे पहले 15 जुलाई को शक्ति सिंह सहरावत और कुलभूषण जैन के बयान दर्ज किए गए थे। वहीं, चार जुलाई को प्रवेश वर्मा ने स्वयं अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था।
पेन ड्राइव में इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्य भी दाखिल
मामले में 25 जुलाई को प्रवेश वर्मा की ओर से कुछ दस्तावेज और पेन ड्राइव में उपलब्ध इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्य अदालत में दाखिल किए गए थे, जिन्हें अदालत ने रिकाॅर्ड पर ले लिया था।
प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाए।
उनका आरोप है कि भारद्वाज ने उन पर करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में अपने सहयोगी को ट्रस्टी नियुक्त कराने के लिए मंत्री पद का दुरुपयोग करने का झूठा आरोप लगाया।
प्रवेश वर्मा ने लगाया है ये आरोप
आपराधिक मानहानि की याचिका में प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज ने 15 और 16 मई को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर उनके खिलाफ आरोप लगाए। याचिका के अनुसार, भारद्वाज ने आरोप लगाया था कि वर्मा ने पाक्सो मामले में आरोपित स्कूल कर्मचारियों के पक्ष में कार्रवाई की।
प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि इन पोस्ट का उद्देश्य समाज में उनकी छवि खराब करना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। इसी विवाद को लेकर प्रवेश वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसमें उन्होंने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
