डीयू प्रोफेसर हत्याकांड: आरोपी दंपती न्यायिक हिरासत में, संपत्ति विवाद में की थी हत्या
डीयू प्रोफेसर देबोस्मिता पाल की हत्या के आरोपी दंपती रामप्रसाद दास और बनाश्री को कड़कड़डूमा कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संपत्ति विवाद को ...और पढ़ें
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डीयू की सहायक प्रोफेसर देबोस्मिता पाल की हत्या करने वाली दंपती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वसुंधरा एन्क्लेव के सत्यम अपार्टमेंट के फ्लैट में डीयू की सहायक प्रोफेसर देबोस्मिता पाल की हत्या करने वाली दंपती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बुधवार को पूर्वी जिला पुलिस ने आरोपित रामप्रसाद दास व इसकी पत्नी बनाश्री को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया। पुलिस के रिमांड नहीं मांगने पर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
पुलिस आरोपित दंपती को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार रात को बंगाल से दिल्ली लेकर पहुंचीं। इसके बाद उनसे हत्या के संबंध में पूछताछ की गई। दोपहर बाद पुलिस ने आरोपितों को कड़कड़डूमा कोर्ट में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस के अनुसार दोनों से पुलिस को काफी जानकारियां मिली हैं।
आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया
इसके साथ काल डिटेल्स और अन्य जानकारियों और तथ्यों का विश्लेषण करना है। इसके चलते रिमांड नहीं मांगा गया और आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीसीपी पूर्वी दिल्ली राजीव कुमार रावल ने बताया कि तथ्यों के विश्लेषण के बाद आरोपितों का पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट से मांगा जाएगा।
नियमों के अनुसार कोर्ट में पेश करने और न्यायिक हिरासत में भेजने के 45 दिन तक रिमांड लिया जा सकता है। बता दें कि आरोपितों ने तीन जून को प्राेफेसर के फ्लैट में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। प्रोफेसर का बंगाल के बर्धमान में 1300 गज का मकान है। इस मकान में किरायेदार के रूप में आरोपित दंपती वर्ष 2023 से रह रहे थे।
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बंगाल से दिल्ली आकर मूसली से वार कर उनकी हत्या कर दी
प्रोफेसर को आशंका हो गई थी कि आराेपित उसकी तीन करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उसने दंपती को घर खाली करने को कहा था। इस बात से नाराज होकर दंपती ने बंगाल से दिल्ली आकर मूसली से वार कर उनकी हत्या कर दी थी। उनके साथ उनका 13 साल का बेटा भी था, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर बर्धमान के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था।