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अंकित शर्मा हत्याकांड में फिर हाई कोर्ट पहुंचा मामला, छह आरोपितों को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी पुलिस

Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:35 PM (IST)

दिल्ली पुलिस आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में छह आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देगी।

दिल्ली पुलिस अंकित शर्मा हत्याकांड में अपील करेगी।

दिल्ली पुलिस अंकित शर्मा हत्याकांड में अपील करेगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में छह आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक रजत नायर ने बुधवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ के समक्ष कहा कि मामले में बरी किए गए छह आरोपितों के खिलाफ पुलिस अपील दायर करेगी।

पुलिय यह जानकारी दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय काे चुनौती देने वाली दो दोषियों की अपील याचिका पर अदालत को दी। वहीं, पीठ ने अपीलकर्ता दोषी नाजिम व कासिम की अपील याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा सजा पर रोक लगाने की मांग वाली दोषियों की अर्जियों पर भी अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि संबंधित जेल से उनका कैदी का रिकॉर्ड मंगाया जाए। दोनों ही मामलों पर अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
अपीलकर्ता दोषी नाजिम और कासिम ने दोषी करार देने के 31 जुलाई के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों के अलावा मुख्य आरोपित व पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया था। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था और उनका शव नाले में फेंक दिया था।

13 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन, जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को दोषी ठहराया था। हालांकि, जज ने हसीन, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम और मुंताजिम को बरी कर दिया था। इस मामले में अदालत ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन सहित चार अन्य दोषियों को उम्रकैद सजा सुनाई थी।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग की थी। अंकित के पिता ने दयालपुर पुलिस थाने में शिकायत कराई थी और कहा था कि दंगों के दौरान जब उनका बेटा लापता हो गया था। बाद में अंकित का शव एक नाले से बरामद हुआ था। इसके बाद अंकित के पिता ने आरोप लगाया था कि उन्हें पक्का शक है कि उनके बेटे की हत्या ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने की थी। दिल्ली दंगा में 53 लोगों की हत्या हुई थी।

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