उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस का झटका, जमानत याचिका के विरोध में HC में दी बड़ी दलील
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाओं का हाई कोर्ट में ...और पढ़ें

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका का विरोध। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट के तय समय से पहले दाखिल याचिकाएं
हाई कोर्ट में सुनवाई 31 अगस्त तक टली
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में जमानत नहीं मिलने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम और उमर खालिद की याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में विरोध किया है। पुलिस ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज करने का अनुरोध किया है।
तय समय से पहले याचिका दाखिल करने का तर्क
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि दोनों आरोपित सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने के लिए तय समय से पहले ही अदालत पहुंच गए हैं।
पुलिस के अनुसार, ये याचिकाएं गुलफिशा फातिमा बनाम दिल्ली सरकार मामले में पांच जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए निर्देशों को दरकिनार करने की कोशिश हैं।
जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किए चरण
पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद के लिए एक विशेष चरण तय किया था, जिसके बाद ही वे जमानत के लिए दोबारा अदालत का रुख कर सकते थे।
पुलिस का कहना है कि दोनों की ओर से दाखिल मौजूदा याचिकाएं उस तय समय से पहले लाई गई हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। मामले पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
