पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कर दी है। अदालत ने ...और पढ़ें

हाई कोर्ट ने मानहानि कार्यवाही रद करने के साथ ही मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा समन जारी करने के अप्रैल 2019 के आदेश को भी रद कर दिया।
HighLights
पिनाकी मिश्रा के खिलाफ मानहानि कार्यवाही रद्द।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का समन रद्द किया।
शिकायतकर्ता सबूत पेश करने में विफल रहा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दी है। पिनाकी मिश्रा पर एक साक्षात्कार के दौरान एक वकील के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे।
हाई कोर्ट ने मानहानि कार्यवाही रद करने के साथ ही मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा समन जारी करने के अप्रैल 2019 के आदेश को भी रद कर दिया।
अदालत ने कहा कि कार्यवाही जारी रखने से न्याय के मकसद को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद को ही एकमात्र गवाह के तौर पर पेश किया था और ऐसा कोई सुबूत नहीं पेश किया, जिससे प्राथमिक तौर पर यह साबित हो सके कि आरोपों से दूसरों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है।
