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    दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, धरोहरों के आसपास अवैध निर्माण का सर्वे करे MCD

    Updated: Mon, 02 Feb 2026 03:11 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित धरोहरों के आसपास अवैध निर्माण का पता लगाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवे ...और पढ़ें

    दिल्ली हाईकोर्ट। जागरण

    दिल्ली हाईकोर्ट। जागरण

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को सर्वे का आदेश दिया

    2. अवैध निर्माण की जांच अधिसूचित धरोहरों के पास होगी

    3. तीन महीने में सर्वे पूरा करने की समयसीमा तय

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित धरोहरों के आसपास अवैध निर्माण होने का पता लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को सर्वे कराने का आदेश दिया है।

    धरोहरों के पास होने वाले अनधिकृत निर्माण से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एमसीडी को निर्देश दिया कि सर्वे में यह ठीक से पता लगाया जाएगा कि धरोहरों के आसपास की इमारतों में किए गए निर्माण नियमों और बिल्डिंग प्लान के अनुसार हैं या नहीं।

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    अदालत ने समयसीमा तय करते हुए कहा कि सर्वे तीन महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।