दिल्ली HC ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की याचिका ठुकराई, बताया सरकार-DMRC का नीतिगत निर्णय
दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार या डीए ...और पढ़ें


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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरकार या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को मेट्राे स्टेशनों का नाम बदलने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया।
अदालत ने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम रखना सरकार के प्रशासनिक और पॉलिसी के दायरे में आता है और इसमें अदालत तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि यह मनमाना न हो या संविधान का उल्लंघन न करता हो।
रंगपुरी गांव की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी मेट्रो स्टेशन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने उक्त टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी।
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