'मैटरनिटी लीव की वजह से महिलाओं की नौकरी नहीं जानी चाहिए', दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मैटरनिटी लीव के कारण महिलाओं की नौकरी या प्रमोशन नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ...और पढ़ें

मैटरनिटी लीव पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- नहीं जानी चाहिए नौकरी। (एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
मैटरनिटी लीव से नौकरी या प्रमोशन नहीं जाना चाहिए।
केंद्र सरकार को सुरक्षा उपाय बनाने का निर्देश दिया।
महिलाओं को छुट्टी के बाद उसी पद पर वापस लिया जाए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मैटरनिटी लीव की वजह से महिलाओं की नौकरी या प्रमोशन नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में सुरक्षा उपाय बनाने का निर्देश दिया है।
जस्टिस सचिन दत्ता ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की याचिका पर यह फैसला सुनाया। महिला मैनेजर-अकाउंटिंग के पद पर काम करती थीं। मैटरनिटी लीव पर जाने के बाद लौटने पर उन्हें ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम सौंप दिया गया। उनकी पुरानी जगह पर किसी और कर्मचारी को बैठा दिया गया।
'लीव से लौटने वाली महिलाओं को उसी पद पर वापस लिया जाना चाहिए'
कोर्ट ने साफ कहा कि मैटरनिटी लीव से लौटने वाली महिला को आम तौर पर उसी पद पर वापस लाया जाना चाहिए, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले थी। अगर सही संगठनात्मक कारणों से वह पद उपलब्ध न हो, तो उसे वेतन, ग्रेड, स्टेटस, जिम्मेदारियां, मैनेजर के अधिकार और आगे बढ़ने के मौकों के मामले में जितना संभव हो उसी के बराबर पद दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी बताया कि महिला मैटरनिटी के बाद अपनी हालत को देखते हुए काम, काम के घंटे, जगह या काम करने के तरीके में बदलाव या दूसरी भूमिका मांग सकती है। ऐसी हर मांग पर सही तरीके से विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 की धारा 12(1) की भी जांच की। यह धारा कहती है कि नियोक्ता कानूनी छुट्टी के दौरान महिला की सेवा की शर्तों में उसके नुकसान वाला कोई बदलाव नहीं कर सकता।
'सेवा की शर्तें' सिर्फ नौकरी खत्म करने या पैसे तक सीमित नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'सेवा की शर्तें' सिर्फ नौकरी खत्म करने या पैसे तक सीमित नहीं हैं। इसमें काम की प्रकृति, ग्रेड, स्टेटस, रिपोर्टिंग सिस्टम, निगरानी की जिम्मेदारियां और प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार भी शामिल है।इस फैसले से महिलाओं को मैटरनिटी लीव के बाद अपने करियर में पीछे न धकेले जाने की सुरक्षा मिलेगी।
