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'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर दिल्ली HC का फैसला, समीर वानखेड़े की याचिका खारिज; वजह भी जानिए

Updated: Thu, 29 Jan 2026 01:51 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। कोर्ट न ...और पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट। सोशल मीडिया

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HighLights

  1. वानखेड़े की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के खिलाफ याचिका खारिज

  2. दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र की कमी बताई

  3. सक्षम अदालत में जाने का निर्देश दिया गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मानहानिकारक चित्रण के खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के मुकदमे को दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर मुकदमे पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और समीर वानखेड़े को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जाने के लिए कहा।

अदालत ने कहा कि याचिका वादी को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जाने के लिए वापस की जाती है। कोर्ट ने वानखेड़े द्वारा दायर अंतरिम रोक आवेदन में तय किए जाने वाले दो सवाल तय किए। इसमें पहला यह है कि क्या मुकदमा दिल्ली में सुनवाई योग्य है और दूसरा यह कि पूरे संदर्भ में देखने पर क्या विवादित चित्रण प्रथम दृष्टया सीमा पार करता है और संरक्षित कलात्मक अभिव्यक्ति से समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है या नहीं। नेटफ्लिक्स व रेड चिलीज ने याचिका का विरोध किया था।

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