हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन से पूछा- दिल्ली से तेलंगाना के बीच कई राज्य, यहां क्यों दायर की याचिका?
तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की व्यक्तिगत अधिकारों और AI छवि के दुरुपयोग पर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने तेलंगाना और दि ...और पढ़ें
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तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन। जागरण

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आदेश पारित करेगा।
शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत मामले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी। हालांकि, पीठ ने दिल्ली और अर्जुन के गृह राज्य तेलंगाना के बीच की भौगोलिक दूरी का जिक्र करते हुए कहा कि शुरू में अर्जुन के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर सवाल किया। पीठ ने कहा कि आप यहां क्यों आए हैं? बीच में पांच राज्य पड़ते हैं।
पूरे देश में हो रहा उल्लंघन
अल्लू अर्जुन की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने कहा कि पूरे देश में उल्लंघन हो रहा है और यह सचमुच डरावना है कि प्रतिवादियों में से एक ने एक ऐसा ऐप बनाया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अर्जुन की एआई जैसी छवि से बात कर सकता है।
मेरे पास 26 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क
उन्होंने आगे कहा कि कई अन्य मशहूर हस्तियों के विपरीत, अर्जुन ने अपने नाम और हस्ताक्षर का ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने सभी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की जानकारी दी है। मेरे पास 26 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं।
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मध्यस्थ सोशल मीडिया की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कहा कि कोर्ट वैश्विक स्तर पर निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि यह मामला अभी एक दाे सदस्यीय पीठ के सामने सुनवाई के लिए लंबित है। अदालत ने उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया।