दिल्ली लक्ष्मी योजना पर AAP-BJP में घमासान, 10 साल निवास और विधायक की सिफारिश की शर्तों पर छिड़ा विवाद
दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। आप ने 10 वर्ष के निवास और सांसद/व ...और पढ़ें

लक्ष्मी योजना की पात्रता पर आप-भाजपा आमने-सामने। फाइल फोटो
HighLights
आप ने लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों पर उठाए सवाल।
भाजपा ने आरोपों को भ्रामक बताकर आप पर किया पलटवार।
योजना में 10 साल निवास और सिफारिश की शर्त पर विवाद।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। अाप दिल्ली प्रदेश ने आरोप लगाया कि योजना में दिल्ली में 10 वर्ष के निवास और सांसद या विधायक की सिफारिश जैसी शर्तें लगाकर पूर्वांचलियों तथा जरूरतमंद महिलाओं को लाभ से वंचित करने की कोशिश की जा रही है।
आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं में ऐसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के पास जाने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है।
वहीं भाजपा ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए पलटवार किया। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पंजाब सरकार की बहन-बेटी योजना भी केवल राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए है।
सभी पात्र महिलाओं को मिले लाभ
उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की सामाजिक पेंशन योजनाओं में भी लंबे समय से निवास संबंधी पात्रता लागू रही है। उन्होंने कहा कि विधायक की सिफारिश की व्यवस्था वर्ष 2018 में अरविंद केजरीवाल सरकार के समय लागू की गई थी।
पार्टी का कहना है कि लक्ष्मी योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और तीन वर्षों में सभी पात्र महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा।
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