NFO Alert: शेयर बाजार की सुस्ती में मालामाल होने का मौका, ₹100 की SIP से शुरू करें निवेश; टैक्स में भी होगी बचत!
निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड NFO लॉन्च किया है। इसमें ₹100 की SIP से निवेश शुरू कर 2-3 साल के लिए ...और पढ़ें

NFO Alert: शेयर बाजार की सुस्ती में मालामाल होने का मौका, ₹100 की SIP से शुरू करें निवेश; टैक्स में भी होगी बचत!
HighLights
निप्पॉन इंडिया ने 'इनकम प्लस आर्बिट्राज ओम्नी फंड ऑफ फंड' NFO लॉन्च किया।
निवेशक ₹500 लमसम या ₹100 की SIP से शुरुआत कर सकते हैं।
2 साल से अधिक निवेश पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में बचत।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हर इंसान का सपना होता है कि वो भविष्य में करोड़पति बने। इसके लिए कई लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, कुछ लोग एफडी में निवेश करते हैं, तो कुछ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने में रुचि रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है।
देश का जाना-माना फंड, शेयर बाजार (Share Market) के मौजूदा उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए निवेश का नया मौका लेकर आया है। इस फंड की खास बात ये है कि आप इसमें ₹500 के लमसम और मात्र ₹100 (SIP Calculation) की एसआईपी से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही कुछ मामलों में टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। आइए इस नए फंड का नाम जानते हैं।
क्या है इस फंड का नाम?
निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (NIMF) ने हाल ही में नया NFO (New Fund Offering) लॉन्च किया है और इस नए फंड का नाम है 'निप्पॉन इंडिया इनकम प्लस आर्बिट्राज ओम्नी फंड ऑफ़ फंड'(Nippon India Income Plus Arbitrage Omni Fund of Fund)। निप्पॉन इंडिया का ये NFO 17 अगस्त 2026 को खुला था और निवेशकों के पास बस 31 अगस्त तक इसमें निवेश करने का समय है।
फंड कहां करेगा निवेश?
इस फंड का निवेश आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड, एक्टिव और पैसिव डेट म्यूचुअल फंड्स में होगा। ये फंड 35% हिस्सा आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करेगा, जबकि डेट और मनी मार्केट में निवेश किसी भी समय 65% से कम ही रहेगा। निप्पॉन इंडिया की ये स्कीम उन लोगों के लिए सही है जो आने वाले 2-3 सालों के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं।
टैक्स के मोर्चे पर भी फायदेमंद
इस स्कीम में निवेश करने वालों के लिए टैक्स में कुछ हद तक राहत मिलेगी। क्योंकि इस फंड में डेट का हिस्सा कुछ समय के लिए रहेगा, तो अगर आप इसमें 2 साले से ज्यादा तक निवेश करते हैं, तो आपको मिलने वाले प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 24 महीने से पहले इस स्कीम से बाहर होंगे तो फिर इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।
डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड के बारे में दी ये जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।
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