GST Rates में बदलाव हुए या नहीं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद बताया, जानें सामान सस्ते होंगे या नहीं
जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कोई बदलाव न होने की घोषणा ...और पढ़ें

जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
HighLights
जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
जीएसटी अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया गया।
ई-कॉमर्स पर छोटे विक्रेताओं के लिए पंजीकरण आसान हुआ।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। GST Council Meeting: भारत मंडपम में हुई GST काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ मणिपुर और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला यह है कि अब जीएसटी अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार छीन लिया गया है।
इन सबके बीच आइए जानते हैं कि आखिर क्या जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेट बढ़ाने या फिर घटाने से संबंधित कोई फैसला लिया गया है या नहीं। क्योंकि पिछले साल जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई थी।
GST Rates में कुछ बदलाव हुआ या नहीं?
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 12 और 28 फीसदी वाले स्लैब को हटा दिया गया था और इसके साथ अलग-अलग आइटम्स के स्लैब बदले भी गए थे। इस बदलाव का फायदा सीधे आम जनता को मिला था। खाने पीने के सामान सस्ते हुए थे। बहुत सी चीजें सस्ती हुई थीं।
पिछले साल काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया था और 5% और 18% के जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी थी। इसके साथ लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए 40% का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, इस बार इन स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- "'GST Rates में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेट्स में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।"
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में रेट्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया। रेट्स संंबंधित मामलों को वर्ष में एक बार विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए निर्धारित एक बैठक में उठाया जाएगा। इस बैठक में दरों की समीक्षा नहीं की गई है। पिछले साल की कवायद के बाद जो विसंगतियां और अस्पष्टताएं बनी हुई हैं, उन्हें उठाया गया है। ये प्रस्ताव उन कमियों को भरते हैं, ताकि किसी व्यवसाय को उन सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार प्राप्त हो सके जिन पर जीएसटी 2.0 बनाया गया था।
GST Council की बैठक में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए
वित्त मंत्रालय ने कहा कि GST काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म कर दी है और मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी है।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि GST काउंसिल की 57वीं बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है; दर का ढांचा तय हो चुका है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे सेलर्स अलग-अलग जगह के बिना दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे सेलर्स के लिए एक आसान GST रजिस्ट्रेशन सिस्टम छोटे बिजनेस को हर राज्य में अलग जगह बनाए बिना बेचने में मदद करेगा।"
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