पाक पीएम शहबाज के बेटी-दामाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निलंबित, जल्द लौटेंगे पाकिस्तान
एक पाकिस्तानी अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ एक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने उ ...और पढ़ें

पाक पीएम शहबाज के बेटी-दामाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निलंबित (फोटो- सोशल मीडिया)
HighLights
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आत्मसमर्पण की याचिका भी स्वीकारी
भ्रष्टाचार मामले में आरोपित राबिया-इमरान ब्रिटेन भाग गए थे
पीटीआई, लाहौर। एक पाकिस्तानी अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ एक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने उनकी आत्मसमर्पण की याचिका स्वीकार कर ली है, ताकि वह पाकिस्तान वापस लौट कर मुकदमे का सामना कर सकें।
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज राना आरिफ ने बुधवार को 'पंजाब साफ पानी' कंपनी के भ्रष्टाचार मामले में राबिया इमरान और उनके पति इमरान अली यूसुफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। लिहाजा, जज ने उनकी आत्मसमर्पण की याचिका स्वीकार कर ली और राबिया और इमरान को 5 मई, 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
इस दंपती के खिलाफ अरबों रुपये के भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने कहा कि यदि अदालत उनके वारंट निलंबित करती है तो उसे आपत्ति नहीं है।
शहबाज का नाम भी इस मामले में था लेकिन उन्हें सुबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। कोर्ट ने 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। तब राबिया और यूसुफ 2022 में ब्रिटेन भाग गए थे और अदालत ने उन्हें अपराधी घोषित किया था।
अधिकारी ने कहा, ''बेटी और दामाद के वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी वारंटों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि वे विदेश में हैं, लेकिन अब पाकिस्तान लौटना चाहते हैं। इसलिए, वे अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुकदमे का सामना करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है।''