चुनाव आयोग की सख्ती: अब केवल बीएलओ ही बांटेंगे वोटर स्लिप, डेडलाइन तय
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब केवल बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) ही घर-घर जाकर वो ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए वोटर स्लिप वितरण को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर स्लिप केवल बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) ही घर-घर जाकर वितरित करेंगे और इस प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक दल या उसके कार्यकर्ताओं की भागीदारी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
आयोग के अनुसार, पहले चरण के मतदान से पांच दिन पहले यानी 18 अप्रैल तक हर हाल में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर होना है। ऐसे में समयसीमा तय कर आयोग ने प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
वोटर स्लिप में मतदाता से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी जैसे विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर और क्रम संख्या दर्ज होगी। इसके साथ ही एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा, जिसे स्कैन कर मतदाता आनलाइन जानकारी सत्यापित कर सकेंगे। स्लिप पर मतदान से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी अंकित रहेंगे।
आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि इस कार्य में कोई गैर-अधिकृत व्यक्ति शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं, लेकिन वितरण का अधिकार केवल बीएलओ के पास ही रहेगा।