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आरजी कर दुष्कर्म मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार, सभी जरूरी जगहें सील करने का आदेश

Updated: Tue, 19 May 2026 10:53 PM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या मामले में सीबीआई को फटकार लगाई है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार (फाइल फोटो)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार (फाइल फोटो)

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ को फटकार लगाई, कहा कि सेमिनार हॉल के अलावा जिन जगहों को सील करने की जरूरत है, उन्हें भी तुरंत सील किया जाए।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या आरजी कर के घटनास्थल की सील खोली गई है।

मालूम हो कि मामले की सुनवाई से कलकत्ता हाई कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंच खुद को अलग कर चुकी हैं। बाद में मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल के निर्देश पर मामला नई डिवीजन बेंच को सौंपा गया।

सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से बताया गया कि सेमिनार हॉल अब भी सील है। पीड़िता के परिवार ने दावा किया कि अस्पताल की सातवीं मंजिल पर स्थित तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का कार्यालय अब भी खुला हुआ है।

कोर्ट ने सभी जरूरी जगहों को सील करने के दिए निर्देश

परिवार की ओर से आशंका जताई गई कि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सुबूत वहां हो सकते हैं। कोर्ट ने सीबीआइ से सवाल किया कि क्या जांच एजेंसी को अन्य स्थानों को भी सील करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि घटनास्थल को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

मालूम हो कि अगस्त 2024 में आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हाल में ड्यूटी पर तैनात एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में दोषी संजय राय को सियालदह अदालत पहले ही उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।

पीड़िता के माता-पिता लगातार दावा कर रहे हैं कि जघन्य घटना में एक से अधिक लोग शामिल थे। इसी मांग को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में आगे की जांच की अर्जी दायर की है। कोर्ट ने कहा है कि 21 मई को सीबीआइ और पीडि़ता के परिवार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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